
तीन साल से एक जिले में तैनात पुलिसकर्मी हटेंगे
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डीजीपी मुख्यालय ने स्थानान्तरण की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत जिलों में तीन साल से तैनात पुलिस कर्मी हटाए जाएंगे। तीन साल की सेवा अवधि की कट आफ डेट 31 मई 2024 होगी। जिलों में तैनात इंस्पेक्टरों व सब इंस्पेक्टरों के समायोजन व स्थानान्तरण की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने को कहा गया है। ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का सेवा विवरण 30 सितंबर तक मुख्यालय भेजने को कहा गया है, जिनका समायोजन नहीं हो पा रहा है।
इन आधारों पर होंगे तबादले एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से इस संबंध में रविवार को देर शाम सभी एडीजी जोन और सात पुलिस कमिश्नरों को पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अपने गृह जिले में नियुक्त हो तो उसे जिले से स्थानान्तरित किया जाए। जो इंस्पेक्टर 31 मई 2024 तक पिछले चार वर्षों में तीन वर्ष की अवधि पूरी कर रहे हैं, उन्हें भी जिले से अन्य जिले में स्थानान्तरित किया जाएगा। जो इंस्पेक्टर 31 मई 2022 से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव या उपचुनाव में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, उन्हें भी अन्य जिले में स्थानान्तरित किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि जो सब-इंस्पेक्टर पिछले चार वर्षों में तीन वर्ष की अवधि कट आफ डेट 31 मई 2024 तक उस पुलिस सब डिवीजन में पूरी कर रहे हों, उनका स्थानान्तरण दूसरे पुलिस सब डिवीजन (जो उस विधानसभा क्षेत्र में न पड़ता हो) में किया जाएगा। अगर जिले के छोटे क्षेत्र की वजह से यह यह किया जाना संभव न हो तो उसे जिले से बाहर स्थानान्तरित किया जाएगा।
इसी तरह जो सब इंस्पेक्टर 31 मई 2024 से पहले उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में हुए चुनाव या उप चुनाव में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, का स्थानान्तरण भी उस पुलिस सब डिवीजन से अन्य विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की उस जिले में पदोन्नति से पूर्व की नियुक्ति अवधि को भी जोड़ा जाएगा। डीजीपी मुख्यालय ने कहा है कि ऐसे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो आगामी छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें इन निर्देशों से मुक्त रखा जाएगा लेकिन वे चुनाव संबंधित कार्यों में नहीं लगाए जाएंगे। यदि किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध पिछले चुनाव में शिकायत के आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया हो अथवा उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो तो उससे चुनाव कार्य नहीं लिया जाएगा।
इनके बारे में मुख्यालय को भेजनी होगी रिपोर्ट
पत्र में कहा गया है कि कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत या किसी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है तो उसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए। यदि प्रकरण गंभीर है और जोन या कमिश्नरेट में समायोजन संभव नहीं है तो प्रकरण मुख्यालय को संदर्भित किया जाए। कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो जनपदीय पुलिस में कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसके संबंध में प्रस्ताव कारण सहित मुख्यालय को संदर्भित किया जाए। एडीजी स्थापना ने सभी जोनल एडीजी व पुलिस कमिश्नरों से समायोजन के बारे में 30 सितंबर तक तय प्रारूप पर प्रमाणपत्र मांगा है।
● तीन साल की सेवा अवधि की कट आफ डेट 31 मई 2024 होगी●
● एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से इस संबंध सभी जिलों को भेजे गए निर्देश