राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सचल प्रवर्तन दल द्वारा 11 दुकानों पर औचक निरीक्षण

एटा ! मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डा. उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के द्वारा दिये गए निर्देशन में आज गुरूवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार एवं नोडल अधिकारी एन०टी०सी०पी० डा० राममोहन तिवारी के सहयोग से सचल प्रवर्तन दल द्वारा बस स्टैण्ड के आस-पास 11 दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया जिसमें दुकानदारों द्वारा तम्बाकू की लड़ियां टांगकर तम्बाकू पदार्थ बेचे जा रहे थे , उन सभी दुकानदारों पर कुल 1420 रू० का जुर्माना किया गया साथ ही उन सभी को कड़ी चेतावनी दी गयी कि तम्बाकू के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विज्ञापन पर रोक अर्थात् कोई भी तम्बाकू पदार्थ का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है तथा प्रत्येक दुकानदार को 30.60 से०मी० का साइनेज जिस पर लिखा है कि किसी भी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। यदि आप भविष्य में दोबारा प्रदर्शन सहित तम्बाकू उत्पाद बेचते पाये जाते है, तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही करते हुए रू0 5000/- तक का जुर्माना किया जा सकता है। छापामारी दल द्वारा कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य विभाग से डा० अमन प्रताप सिंह, योगेश कुमार, होतेन्द्र कुमार, अरविन्द धाकड, वाणिज्य कर विभाग से श्री सुरेन्द्र सिंह वाणिज्य कर अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग से अरूण कुमार, मुनेन्द्र सिंह राणा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं पुलिस विभाग से सचल प्रवर्तन दल के सदस्य मौजूद रहे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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