
उत्तर प्रदेश-
बिजली उपभोक्ता अब चेक से बिल का भुगतान नहीं कर सकेंगे।
चेक बाउंस के मामले बढ़ने और क्लीयरिंग में दिक्कतों के कारण पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने 16 सितम्बर को सभी कंपनियों के एमडी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता (वितरण) को आदेश जारी किया है।
भुगतान की सभी सेवाओं पर यह आदेश 01 नवम्बर 2023 से लागू होगा।