पुत्री के साथ दुराचार करने" के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास


एटा,सराहनीय कार्य जनपद एटा। *आज दिनांक 15.09.2023 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते "अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार करने" के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास व 95000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।* जिसका विवरण निम्नवत है।


1 – दिनांक 05.06.2023 को घटित पॉक्सो एक्ट की घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना कोत० नगर पर मुअसं–409/23 धारा 376,506,323 भादवि व 5/6 “पॉक्सो एक्ट” ,67 आई टी एक्ट” व धारा 10 बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2 – अभियोग में आरोपी को दिनांक 06.06.23 को गिरफ्तार कर दिनांक 08.06.23 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3 – अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप करीब 03 माह के अंदर ही आज दिनान्क 15.09.2023 को उक्त आरोपी पिता को मा० पाक्सो न्यायालय जनपद एटा द्वारा आजीवन कारावास व 95000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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