दहेज हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास

दहेज हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास

कासगंज, । सत्र न्यायाधीश ने दहेज उत्पीड़न व हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 10-10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार सुन्नगढ़ी के गांव गजरौरा के निवासी सत्तार अहमद ने अपनी बेटी नसरीन की शादी कासगंज में धानमील निवासी सोनू के साथ की थी। सत्तार को एक अगस्त 2014 को सूचना मिली कि ससुरालीजनों ने बेटी नसरीन की हत्या कर दी है। सत्तार ने सोनू और सास मुन्नी के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या की धाराओं में कासगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने जांच के बाद सोनू व मुन्नी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हत्या की वैकल्पिक धारा में सोनू व मुन्नी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने पीड़ित पक्ष की ओर से न्यायालय में दलील दी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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