HC ने पंजाब के शिक्षा मंत्री को भेजा नोटिस, अदालत का आदेश नहीं मानने का आरोप, प्रमुख सचिव भी तलब किए गए

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव प्रियांक भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि हाईकोर्ट ने मंत्री व अन्य को जानबूझ कर आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा यह नोटिस 20 अप्रैल 2023 को जारी आदेश की जानबूझकर पालना नहीं करने पर जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं को एक महीने की अवधि में उनके वेतन का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है।

दरअसल, मामले में अजीत सिंह और बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लहरागागा (संगरूर) के स्टाफ सदस्य याचिकाकर्ता हैं। हाईकोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर 15 दिसंबर 2019 से एक महीने की अवधि के भीतर उनके वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके उनके वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× अब ई पेपर यहाँ भी उपलब्ध है
अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks