
हत्या के दो दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
एटा। । जैथरा में साल 2012 में युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि पीडित नरेन्द्र कुमार पांडेय, भाई धीरेन्द्र बेटियों के साथ मिलकर मवेशियों को चरा रहे थे। इसी दौरान आरोपी उमेश चन्द्र उर्फ डब्लू पुत्र गिरीश चन्द्र, शत्रुध्न उर्फ गिल्लू पुत्र बलवीर सहाय निवासी भाऊपुरा जैथरा आ धमके थे। आरोपी घर पर आकर भाई राजेन्द्र को गाली गलौज करने लगे। भाई राजेन्द्र घर से बाहर आए। उमेश ने राजेन्द्र पर फायर कर दिया। सीने में गोली लगने से राजेन्द्र की मौत हो गई थी।
मामले की रिपोर्ट थाना जैथरा में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपियों को जेल भेजने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद जिला जज अनुपम कुमार ने उमेश, गिरीश चन्द्र को दोषी माना। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 70 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।