
विवाद को लंबा खींचना ठीक नहीं सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शाही ईदगाह समिति से सवाल किया कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि निचली अदालत के बजाए उच्च न्यायालय ही मामले की सुनवाई कर, फैसला करें। शीर्ष न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि मामले को लंबा खिंचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इसके साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले में दाखिल उस याचिका से जुड़ी सभी जानकारी पेश करने को कहा है, जिसमें निचली अदालत से मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 26 मई को पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने मथुरा के निचली अदालत में लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मामले को अपने पास स्थानांतरित कर करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।