2 वर्ष 06 माह साधारण कारावास व ₹500 /- के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 2 वर्ष 06 माह साधारण कारावास व ₹500 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 26/06/23 को अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र श्रीनिवास निवासी ग्राम जलालपुर थाना अवागढ़ एटा संबंधित मु0अ0 सं0 354/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अवागढ़ एटा को दोषी पाते हुए मां0 किशोर न्यायालय बोर्ड एटा द्वारा अभियुक्त को 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास वह ₹500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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