वरासत, धारा 24 के मामलों का निरस्तारण समय से हो, रिपोर्ट योगेश मुदगल

*वरासत, धारा 24 के मामलों का निरस्तारण समय से हो, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा, । कलक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की। डीएम ने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें। इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। वरासत, रियल टाइम खतौनी, धारा 24, धारा 34, धारा 80 के प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण समस्त तहसीलों में समय से किया जाए।

डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने न्यायालयों में नियमित रूप से बैठें। साथ ही दायरे के अनुरूप केसों के निस्तारण में तेजी लाएं तथा अनावश्यक केसों को लंबित न रखा जाए। पांच वर्ष से अधिक पुराना कोई भी वाद जून के अंत तक लंबित नहीं रहना चाहिए। निर्विवाद वाले प्रकरण ग्रामों में आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाए। डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। ऑडिट आपत्तियों का नियमानुसार निस्ताण किया जाए। डीएम ने कहा कि कर करेतर की वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, ऊर्जा विभाग, नगर विकास, वन विभाग, खनन, कृषि विपणन, मण्डी समिति, बाट माप, सिंचाई विभाग के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की समीक्षा की गई। एडीएम प्रशासन आलोक कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व आयुष चौधरी, एसडीएम जलेसर रामनयन, एसडीएम अलीगंज मानवेन्द्र सिंह, एएसडीएम वेदप्रिय आर्य, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, कलक्ट्रेट कार्यालयों के पटल सहायक आदि मौजूद रहे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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