हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास व ₹35,000 /- के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास व ₹35,000 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 30.05.2023 को अभियुक्त गण 1-सुमन लता पत्नी विशुन चन्द्र गुप्ता 2-नवी हसन पुत्र सूबेदार खां निवासी गण नगला घूडा थाना जैथरा जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 55/1997 धारा 302/201 भादवि थाना जैथरा एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-1 एटा द्वारा अभियुक्त गण प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 35,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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