बिजली चोरी की ट्रायल में 42 मुकदमे निस्तारित और 41000रु जुर्माना वसूला गया

बिजली चोरी की ट्रायल में 42 मुकदमे निस्तारित और 41000रु जुर्माना वसूला गया।। मैनपुरी स्पेशल ई सी एक्ट मीता सिंह के न्यायालय में विद्युत चोरी की प्री ट्रायल केसों की सुनवाई की गई जिसमें लगभग 92 मुकदमे प्री ट्रायल में लगाए गए थे मैनपुरी के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता खंड तृतीय के क्षेत्र जरूर करहल, बरनाहल, दनानाहर, कुरावली के विद्युत चोरी के केस की सुनवाई हेतु प्री ट्रायल आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाने हेतु वाद कारियो को सहूलियत से विद्युत चोरी का रुपया जमा करने के लिए विद्युत विभाग के कर्मचारियों को न्यायालय में बुलाकर जमा कराए जाने के लिए प्री ट्रायल मीता सिंह न्यायाधीश द्वारा चालू की गई थी जिसमें 42 मुकदमे निस्तारित किए गए विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा 52087रु का राजस्व जमा कराया गया स्पेशल जज मीता सिंह ने वादो की सुनवाई करते हुए ₹41000 का जुर्माना न्यायालय में जमा कराया विद्युत अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि मुकदमों की सुनवाई जो न्यायाधीश द्वारा चालू की गई है इससे बिजली चोरी के बाद आरोपियों को न्यायालय में सहूलियत से पैसा जमा कराया जाता है क्योंकि वह लोग बिजली विभाग के भी चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती 4 लोगों ने अपने जुर्म का इकबाल किया था जिसके आधार पर न्यायाधीश मीता सिंह द्वारा ₹41000 का जुर्माना चारों लोगों से वसूला गया प्री ट्रायल के मुकदमों की सुनवाई के दौरान अधिशासी अभियंता खंड तृतीय के दीपक मिश्रा, आदित्य कुशवाह राजस्व लिपिक ,धर्मेंद्र सिंह यादव कोर्ट क्लर्क, रजत चौहान लिपिक एवं आकांक्षा दुबे ,शशि यादव कोर्ट मोहर्रिर उपस्थित रहे अब अगली प्री ट्राईल शहरी केसों के लिए जिसमें शहर का क्षेत्र एवं थाना कोतवाली के अंतर्गत जो भी विद्युत चोरी के केस आते हैं उनके केसो की सुनवाई खंड प्रथम के अंतर्गत दिनांक 17 मई को निर्धारित की गई है जिसमें मागेंद्र अधिशासी अभियंता प्रथम अपने विभागीय कर्मचारियों को साथ न्यायालय में उपस्थित होगी शासकीय विद्युत अधिवक्ता देवेंद्र कटारिया ने कहा कि शहरी क्षेत्र की विद्युत चोरी के केस हो और जिन्होंने विद्युत चोरी का रुपया जमा कर दिया है वह अपनी रसीदें न्यायालय में दिखा करके समाप्त करा सकते हैं तथा जो भी विद्युत चोरी की धनराशि न्यायालय में जमा करना चाहे वहां भी जमा कराई जा सकती है

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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