
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते अलग-अलग मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा कुल 04 आरोपी को दण्डित किया गया है।
विवरण
- अभियुक्तगण 1 -श्रीकृष्ण पुत्र रामवीर निवासी नगला गंगा थाना सकरौली एटा, 2 -मुकेश पुत्र रामसनेही निवासी उपरोक्त 3 -विनोद पुत्र ओमप्रकाश निवासी नगला देवर थाना सिकन्दराराऊ हाथरस संबंधित मुअसं– 33/2015 धारा 328, 376डी भादवि व 4 पोक्सो अधिनियम थाना सकरौली जनपद एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक को 20 वर्ष कठिन कारावास एवं 60,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2.अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र हरजीत यादव निवासी दनूपुरा थाना कादरचैक जनपद बदायूं संबंधित मुअसं– 604/2014 धारा 401 भादवि थाना जैथरा एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीष(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एटा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।