उपजिलाधिकारी भोगांव की हठधर्मिता शांति भंग में नही मिलेगा जमानत

उपजिलाधिकारी भोगांव की हठधर्मिता शांति भंग में नही मिलेगा जमानत। । मैनपुरी उप जिलाधिकारी भोगांव जो कि अपनी हठधर्मिता पड़ी हुई है दिनांक 14 अप्रैल 2023 को अंबेडकर जयंती के दिन बेवर निवासी साहिल वर्मा कि कुछ लोगों से झगड़ा हुआ जिसमें कमल मिश्रा और साहिल वर्मा को थाना बेवर पुलिस द्वारा पकड़कर दिनांक 15 अप्रैल 2023 को जालौन उप जिलाधिकारी भोगांव के यहां पेश किया गया उप जिलाधिकारी उस दिन अपने न्यायालय में नहीं बैठे और दोनों लोगों का चालन बनाकर जिला कारागार मैनपुरी भेज दिया गया जबकि साहिल वर्मा अपने जमानत की के साथ कार्यालय पर बैठा रहा अगले दिन शैल वर्मा का भाई पुणे अधिवक्ता के साथ जमानत लेकर विटारा बैठा रहा किंतु उप जिलाधिकारी ने जमानत नहीं दी आज दिनांक 18 को सुनील वर्मा का भाई उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमानत गिरोह को साथ लेकर उपस्थित हुआ किंतु उप जिलाधिकारी भोगांव अपनी पूर्ण रूप से हमला पड़ी हुई है एक जमानती अपराध 151 107 16 में भी आरोपी चल जमानत देने को तैयार है उसके बावजूद भी उसे जमानत पर गया नहीं कर रही है किस प्रकार से यह आरोपी के प्रति न्यायिक कार्यवाही नहीं है साहिल वर्मा के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया के माध्यम से जिला अधिकारी मैनपुरी मुख्य सचिव गृह लखनऊ एवं मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद को ईमेल द्वारा उप जिलाधिकारी भोगांव की हठधर्मिता की शिकायत की है और वह मांग की है कि साल भर मा को अविलंब जिला कारागार से जमानत पर रिहा किया जाए

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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