बलात्कारी सिपाही के विरुद्ध न्यायालय से एन बी डब्लू मिलने पर भी विवेचक ने कोई कार्यवाही नही की गई , प्रगति रिपोर्ट माँगी

बलात्कारी सिपाही के विरुद्ध न्यायालय से एन बी डब्लू मिलने पर भी विवेचक ने कोई कार्यवाही नही की गई , प्रगति रिपोर्ट माँगी। मैनपुरी थाना कोतवाली की रहने वाली पीड़ित महिला अधिवक्ता के साथ साथ एसएसएफ़ के सिपाही प्रियांशु पुरोहित द्वारा फेसबुक के माध्यम से जान पहचान बढ़ाने के बाद बनाएंगे संबंध के उपरांत शादी करने से मना किया जिस पर महिला अधिवक्ता द्वारा प्रियांशु पुरोहित जो तेलीपुरा जैतपुर कला थाना बाह आगरा का रहने वाला है जो वर्तमान में एसएसएफ़ बटालियनअलीगढ़ में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं इसकी इसकी विवेचना कर रहे हैं अरुण कुमार आगरा गेट चौकी उपनिरीक्षक ने प्रियांशु पुरोहित को गिरफ्तार करने की दबिश दी बाद में न्यायालय सीजीएम द्वारा बिना जमानती वारंट भी अरुण कुमार बिवेचक द्वारा लिए गए उनकी तामील कमांडेंट अलीगढ़ आज दिन तक नहीं नहीं कराई गई है प्रियांशु द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज मैनपुरी के अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया जिसकी सुनवाई अनीता न्यायाधीश द्वारा की गई थी और अग्रिम जमानत का विरोध महिला अधिवक्ता एवं उसके साथियों द्वारा किया करने पर प्रियांशु पुरोहित की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई महिला अधिवक्ता अरुण कुमार विवेचक पर आरोप लगाया है कि प्रियांशु पुरोहित को वह जानबूझकर पुलिस का सिपाही होने का गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उसे बराबर समय दे रहे हैं कि वह अपने न्यायालय से जमानत करा लें महिला अधिवक्ता के साथ विवेचक न्याय नहीं कर रहे हैं उन्होंने सीजीएम न्यायालय में उपरोक्त की प्रगति आख्या मांगी है अरुण कुमार आगरा गेट चौकी पुलिस विवेचक संपूर्ण केस डायरी के साथ न्यायालय में तलब किया जाए जिस पर सीजेएम भलेराम द्वारा प्रगति आख्या थाना कोतवाली से लाने के लिए दिनांक 26 अप्रैल 2023 के समय दिया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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