10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 21000 रुपये के अर्थ दंड

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से हत्या के प्रयत्न के मामले के 01 आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 21000 रुपये के अर्थ दंड से किया गया दंडित। आज दिनांक 12.04.2023 को अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र दर्शनपाल सिंह निवासी नयाबांस थाना मिरहची जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 907/2010 धारा 307,379,411 भादवि व 25 आयुद्व अधिनियम थाना कोतवाली देहात एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एफटीसी-2 एटा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 21000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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