
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सतत निगरानी के चलते आज दिनांक 07.04.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
विवरण
- अभियुक्त जयवीर उर्फ राजू उर्फ विज्जू पुत्र किशर्न उर्फ छोटे कुम्हार निवासी ग्राम धरपसी थाना मारहरा जनपद एटा संबंधित मुअसं– 342/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मारहरा एटा को दोषी पाते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 05 वर्ष साधारण कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।