03 अभियुक्तों को कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत निगरानी रखते हुए आज दिनांक 05.04.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में 03 अभियुक्तों को कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

विवरण

  1. अभियुक्त संजय उर्फ संजू पुत्र मान सिंह निवासी पिदौरा थाना मारहरा जनपद एटा संबंधित मुअसं– 184/2022 धारा 376 ए बी भादवि व 6 पोक्सो अधिनियम थाना मारहरा जनपद एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को आजीवन (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) कारावास एवं 01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  2. टाॅप-10/कुख्यात अपराधी हरिओम पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी महाराजपुर थाना जसरथपुर जनपद एटा संबंधित मुअसं– 37/2014 धारा 392,411 भादवि थाना बागवाला एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  3. अभियुक्त अवधेश पुत्र बंगाली बाबू निवासी धूमरी नगरिया थाना जैथरा एटा संबंधित मुअसं0 77/2016 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय डकैती कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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