
बिजली चोरी में न्यायालय में उपस्थित न होने पर कुर्की के आदेश किये ।। मैनपुरी स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में विद्युत चोरी के बाद में अव्यक्त के उपस्थित न होने पर पूर्व में जारी किया गया बिना जमानती वारंट तथा फेरारी की कार्यवाही को पर्याप्त शामिल मानते हुए न्यायधीश द्वारा आरोपी के विरुद्ध कुर्ती कार्रवाई करने का आदेश किए घटना दिनांक 11 जुलाई 2008 की है थाना बरनाहल के गोपीपुर निवासी अशोक यादव पुत्र ताले सिंह के यहां पर उपखंड अधिकारी विद्युत सैयद अब्बास रिजवी एवं धीरेंद्र प्रताप सिंह जी द्वारा की गई चेकिंग के दौरान अशोक यादव द्वारा 7.5 एचपी की विद्युत मोटर से अवैध रूप से आटा चक्की राजकीय नलकूप के ट्रांसफार्मर से केवल डालकर की जा रही थी कनेक्शन के कागजात मांगने पर मौके पर नहीं दिखाए थे अशोक यादव के यहां से विद्युत चोरी में की जा रही केवल को सुविधा अनुसार 8 हाथ काट कर जब किया था और थाना बरनाहल में विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप आरोप पत्र भेजा गया अभियुक्त अशोक यादव की गई है शहर के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी किया था किस उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 8सितंबर 2008 को एक आदेश के बाद भी विद्युत चोरी का कोई रुपया जमा नहीं किया और ना ही न्यायालय में उपस्थित हुआ न्यायालय से उपस्थित न होने पर बिना जमानती वारंट जारी किए गए थे तथा पिछली तारीखों पर बिना जमानती वारंट के अलावा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही भी की गई थी उसके बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ थाना बरनाहल द्वारा अव्यक्त अशोक यादव के विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की पर्याप्त तमिल मानते हुए अशोक यादव के विरुद्ध बिना जमानती वारंट तथा 83 सीआरपीसी कुर्की की कार्रवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट गीता सिंह द्वारा की गई विद्युत अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा न्यायालय में बताया कि अभियुक्त अशोक यादव द्वारा ₹318355 रू का राजस्व का नुकसान अशोक यादव द्वारा किया गया है जो अभी तक उसके ने विद्युत विभाग में जमा नहीं किया न्यायधीश मीता सिंह ने अशोक यादव के विरुद्ध की कार्रवाई जारी करते हुए 13 अप्रैल 2023 तारीख नियत की गई।