नाबालिग से अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा

नाबालिग से अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा , रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा। । नाबालिग से अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रभात चौहान, सर्वेश चौहान के अनुसार थाना मिरहची में छह फरवरी 2014 को पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि बेटी खेत पर गई थी।

वही पर आरोपी बेटी को भगा ले गए थे। पुलिस ने जांच की। किशोरी को बरामद किया। मेडिकल कराने के बाद बयान दर्ज किए, जिसमें आरोपी तीक्षणपाल सिंह उर्फ मंगल पुत्र विजेन्द्र निवासी सिकंदरपुर थाना दादों अलीगढ़ का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजा और चार्जशीट दायर की। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की।

आरोपी पक्ष से अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी मजदूरी करता है और यह उसका पहला अपराध है। कम से कम सजा दी जाएं। शासन की तरफ से पैरवी कर विशेष लोक अभियोजक प्रभात चौहान ने दलील दी कि वह किसी भी सहानभूति का अधिकार नहीं है। इससे समाज में गलत संदेश जाएंगा। दोनों पक्ष दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट, पॉस्को एक्ट अपर जिला जज विपिन कुमार तृतीय ने आरोपी को दोषी माना। दोषी तीक्षणपाल सिंह को 12 साल की सजा और 80हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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