
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 01 आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 12 वर्ष कठोर कारावास व ₹80,000 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- 1. आज दिनांक 20.03.2023 को अभियुक्त तीक्ष्णपाल उर्फ मंगल पुत्र बिजेन्द्र निवासी सिकन्दरपुर थाना दादों अलीगढ संबंधित मु0अ0सं0 23/2014 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना मिरहची जनपद एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष कठोर कारावास एवं 80,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।