
गैंगस्टर एक्ट के आरोपी असामाजिक तत्वों के खिलाफ संम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही।
कासगंज,थाना सिढपुरा के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु शातिर गैगेस्टर एक्ट के आरोपी असामाजिक तत्वों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के क्रम में राजबहादुर उर्फ सुल्तान सिंह पुत्र तुर्रम सिंह निवासी गांव दारिगपुर थाना पिलुआ जनपद एटा ,को असामाजिक कार्यों जुआ , सट्टा तथा गिरोह बनाकर अवैध कार्यों को खारिज करते हुए अपने पुत्र रामविलास के नाम से चल अचल संपत्ति एकत्र की गई जिसमें एक होटल ,बमन ई मोज़ा में गाटा संख्या ३३९, २०.५६ वर्ग मीटर २००५ में एकत्र किया जिसकी बाजार कीमत ६३ लाख ९२ हजार ५०० रुपए बताई जाती है इसी गांव बमन ई में १६० हेक्टेयर भूमि गाटा संख्या २५२ , २०.५६ वर्ग मीटर २००७ में विद्यालय बनाया हुआ है जिसकी बाजार कीमत ५करोड ६५ लाख रुपए बताई जाती है । जिसके संबंध में थाना पटियाली पर मुअसं २९७/ २०२२ धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था, इसी क्रम में विवेचना थाना प्रभारी सिढपुरा द्वारा अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का जब्ती करण हेतु १४(१) उ.प्र.गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत जनपद कासगंज पुलिस द्वारा जनपद एटा के प्रशासनिक सहयोग प्राप्त कर शीघ्र ही भौतिक जब्ती करण की कार्यवाही की जायेगी इसमें उपरोक्त के अलावा टाटा मोटर बस यूं पी ८२ ए टी ०५२५ कीमत ३० लाख रुपए बताया जाता है जिसका रजिस्ट्रेशन १.३ .२२ को हुआ तथा एक महेन्द्र स्कार्पियो नं यूपी ८२ _ डब्लू १२८१ , रजिस्ट्रेशन ८.५.२००१५ को हुआ , जिसकी कीमत ८ लाख रुपए बताई जाती है , शामिल हैं। अभियुक्त राजबहादुर पर विभिन्न संगीन धाराओं में थाना पिलुआ ,एटा में ०९, थाना बागवाला ,एटा , में ०२ , तथा थाना पटियाली ली , कासगंज में ,०२ मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं।
डॉ विनय शौनक चीफ रिपोर्टर दिल्ली टाइम्स न्यूज, कासगंज।