बिजली चोरी में बिवेचक गवाही में न आने पर बिना जमानती वारंट जारी

बिजली चोरी में बिवेचक गवाही में न आने पर बिना जमानती वारंट जारी। मैनपुरी थाना बरनाहल क्षेत्र के ग्राम गोपिया पुर मैं दिनांक 11 जुलाई 2008 को सैयद अब्बास रिजवी उपखंड अधिकारी बिधुत तथा धीरेंद्र प्रताप सिंह अवर अभियंता द्वारा हरिशंकर के नलकूप पर लीलाधर पुत्र सरनाम सिंह को अवैध रूप से आटा चक्की का संचालन करते हुए मौके पर पाया था लीलाधर के यहां से 3 कोर की काली के जिसकी लंबाई लगभग 7 हाथ मौके पर काटकर जप्त की गई थी और थाना बरनाहल में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था आरोप आने के बाद न्यायालय में धीरेंद्र प्रताप अवर अभियंता और सैयद अब्बास रिजवी द्वारा गवाही दी गई किंतु उपरोक्त केस में विवेचक विश्वनाथ सिंह न्यायालय में गवाही उपस्थित नहीं हो रहे थे जिस पर न्यायाधीश मीता सिंह द्वारा विश्वनाथ सिंह के जमानती वारंट जारी किए गए थे जिसकी तमिल विश्वनाथ के पुत्र द्वारा की गई जिस पर भी विश्वनाथ सिंह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए विद्युत अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा न्यायालय को बताया कि विवेचक पर तामील होने के बाद भी जानबूझ कर न्यायालय में गवाही हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिस पर स्पेशल जज के न्यायधीश मीता सिंह द्वारा विश्वनाथ सिंह विवेचन पर बिना जमानती वारंट जारी करते हुए 5 अप्रैल 20 23 तारीख नियत की गई।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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