ठगी पीड़ितों का भुगतान करने की मांग को लेकर आज सैकड़ों जमा कर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया।

वाराणसी आपके संज्ञान में लाना है कि आप के अधीनस्थ राज उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में सैकड़ों ठग कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बारी-बारी से योजना बनाकर लाखों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है धोखाधड़ी एवं ठगी का शिकार बने करीब 500000 भारतीय नागरिक और 12:00 सौ से ज्यादा ऑन ड्यूटी सैनिक अपनी मेहनत की जमा पूंजी वापस ना मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं जो अत्यंत दुखद है मोदी सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 buds act बनाकर हद कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर प्रतिबंध लगाते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित की भुगतान की गारंटी प्रदान की है जिसका पालन आपकी अधीनस्थ अधिकारी नहीं कर रहे हैं हमारे जिले में भी सक्षम अधिकारी ने अपने कार्यालय पर नवपद पट्टी का लगाई है ना कोई काउंटर थकी पीड़ितों के आवेदन और भुगतान के लिए खोला है जो कानून एवं शासनादेश का उल्लंघन है।
सक्षम अधिकारी ने भुगतान आवेदनों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ना ठगों को भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
हमारी सरकार हमारी संसद एवं विधान सभाओं ने ठगी पीड़ितों का भुगतान करने एवं ठगों को दंड देने के लिए सर्वसम्मति से उपरोक्त कानून आरबीआई की गाइडलाइन पर बनाए हैं जिन्हें केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अधिसूचित करते हुए नियम बनाए हैं जिनके तहत राज्य आवेदक पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान करेगा और राज्य ही ठगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाकर उन्हें दंडित करेगा और उनकी व उनके व्यवसाय को संचालित करने वालों की चल अचल संपत्तियों को कुर्क एवं नीलाम करके उन पर जुर्माना अधिरोपित करेगा।
केंद्र एवं राज्यों के शासन ने शासनादेश निकाल कर उक्त अधिनियम की अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी या उससे अधिक सहायक सक्षम अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष अभियोजन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को वेदों को उनका जमा धन वापस दिलाने एवं उनकी क्षतिपूर्ति करने हेतु नियुक्त किया गया है।