
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में 02 आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से प्रत्येक को 5-5 वर्ष कारावास एवं 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 13-03-2023 को अभियुक्त गण 1-मुबारिक पुत्र सुलेमान व 2-आसिफ पुत्र नत्थू खान निवासी गण भरगैन थाना राजा का रामपुर जनपद एटा संबंधित *मुअस– 53/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट।* थाना राजा का रामपुर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-2 एटा द्वारा प्रत्येक को 5-5 वर्ष कारावास एवं 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया