भाकियू स्वराज अध्यक्ष गैंगस्टर में दोषी करार

भाकियू स्वराज अध्यक्ष गैंगस्टर में दोषी करार, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार व विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने भाकियू स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडेय व पांच अन्य को गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में दोषी पाया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों के हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट सजा पर 24 फरवरी को सुनवाई करेगी।

पुलिस के अनुसार भाकियू स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडेय व संदीप पांडेय पर दो अलग-अलग मामलों में ढोलना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी। जिस पर विशेष सत्र न्यायाधीश घनेंद्र सिंह की गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों का सुना और कुलदीप व संदीप आदि को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी कुलदीप पांडेय, सुजीत पांडेय, आशीष पांडेय, राकेश कुमार व नीरज को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने के बाद हिरासत में लेने के आदेश दिए। कोर्ट ने सभी को दोषी पाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई करेगी। मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीतेश कुमार ने पैरवी की

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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