तीन आरोपीयों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 07-07 वर्ष के कारावास एवं ₹30,000-30,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन आरोपीयों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 07-07 वर्ष के कारावास एवं ₹30,000-30,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- दिनांक 15.02.2023 को अभि0गण 1.कैलाश लोधी पुत्र मुरलीधर निवासी नूरपुर थाना सकीट 2. जयप्रकाश उर्फ जेपी पुत्र रामप्रकाश उर्फ लज्जाराम निवासी खोजपुर थाना सहावर जनपद कासगंज 3. गोविन्द उर्फ गोविन्दा पुत्र रामवीर उर्फ राम सिंह निवासी कलानी थाना सिढपुरा जनपद कासगंज संबंधित मु0अ0सं0 70/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सकीट जनपद एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष सं0 02 द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास एवं 30-30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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