
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 07 वर्ष कारावास व 25000 /- रूपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 13.02.2023 को अभियुक्त रवि पुत्र अनोखेलाल निवासी म0सं0 22 ब्लाक सं0 02 काशीराम आवासीय कालौनी मारहरा रोड पीएसी के पास थाना को0 देहात जनपद एटा सम्बन्धित मु0अ0सं0 867/15 धारा 363/366/376 भादवि0 व 4 पोक्सो अधि0 थाना को0 देहात एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो-2 कोर्ट एटा द्वारा अभि0 उपरोक्त को 07 बर्ष के साधारण कारावास एवं 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया