
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 04 वर्ष कारावास व ₹10,000 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 09.02.2023 को अभियुक्त अंजू उर्फ अरूणी पुत्र बदन सिंह निवासी दरबपुर थाना पिलुआ जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 147/2000 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पिलुआ एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष सं0 02 द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष के करावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।