04 वर्ष कारावास व ₹10,000 /- के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 04 वर्ष कारावास व ₹10,000 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 09.02.2023 को अभियुक्त अंजू उर्फ अरूणी पुत्र बदन सिंह निवासी दरबपुर थाना पिलुआ जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 147/2000 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पिलुआ एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष सं0 02 द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष के करावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks