गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपीयों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 05-05 वर्ष के कारावास एवं ₹20,000-20,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपीयों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 05-05 वर्ष के कारावास एवं ₹20,000-20,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 03.02.2023 को अभियुक्त रोहताश पुत्र कृपाराम 2-शिव सिंह पुत्र हरदयाल निवासी गण अंगदपुर थाना सकीट जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 253/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सकीट एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष सं0 02 द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष के करावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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