पहली अप्रैल से यूपी में महंगी होगी शराब, रिपोर्ट योगेश मुदगल

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में आगामी पहली अप्रैल से देसी व अंग्रेजी शराब तथा बीयर के शौकीनों को अपनी जेब और ढीली करनी होगी। राज्य की अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 की नयी आबकारी नीति शनिवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गयी।
इस नयी नीति के अनुसार प्रदेश में फुटकर शराब व बीयर विक्रेताओं की लाइसेंस फीस दस प्रतिशत बढ़ जाएगी। इसके अलावा मॉडल शॉप पर शराब पिलाने पर अब तक दो लाख रुपये वार्षिक शुल्क देना होता था जिसे बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है।
इस हिसाब से अनुमान यह लगाया जा रहा है कि प्रदेश में पहली अप्रैल से 25 प्रतिशत तीव्रता वाली देसी शराब शराब का 200 मिलीलीटर का पउवा 50 रुपये से बढ़कर 55 रुपये और 36 प्रतिशत तीव्रता वाला 200 एम.एल.का पउवा 65 रुपये के बजाए 70 रुपये और सड़े हुए अनाज से बनायी जाने वाली 42.8 प्रतिशत तीव्रता वाली देसी शराब का 200 एम.एल.का पउवा 75 के बजाए 80 रुपये का बिकने लगेगा।
इसी तरह अंग्रेजी शराब के पापुलर ब्राण्ड में एक क्वार्टर पर करीब 10 रुपये की बढ़ोत्तरी हो सकती है। बीयर के दामों में भी 5 से 7 रुपये प्रति केन की बढ़ोत्तरी सम्भावित है। अगले वित्तीय वर्ष में शराब व बीयर की फुटकर दुकानें चलाने के लिए विक्रेताओं को दस प्रतिशत शराब और ज्यादा बेचनी होगी।
नयी नीति में देसी शराब का न्यूनतम गारंटी कोटा दस प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र और इसी परिधि से पांच किलोमीटर के दायरे में जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल व रेस्टोरेंट और क्लब व बार के लाइसेंस के लिए फीस बढ़ा दी गयी है। यानि इन इलाकों में शराब व बीयर और महंगी हो जाएगी