*फर्रुखाबाद से बड़ी अपडेट*

*लूट में दोषी सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर को दस वर्ष की सजा*
तत्कालीन *मेरापुर एसओ* (सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर) को *कोर्ट* ने 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा *4.05 लाख रुपये जुर्माना जमा* करने के आदेश दिए।
जीडी में हेरफेर करने में तत्कालीन *दीवान (वर्तमान में दरोगा)* को *एक वर्ष* की सजा व 41 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।
मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नौली निवासी ब्रजराज सिंह ने *एंटी डकैती कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ* वर्ष 2007 में मुकदमा दर्ज कराया था।
न्यायाधीश कृष्ण कुुमार ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा।