लूट में दोषी सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर को दस वर्ष की सजा

*फर्रुखाबाद से बड़ी अपडेट*

*लूट में दोषी सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर को दस वर्ष की सजा*

तत्कालीन *मेरापुर एसओ* (सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर) को *कोर्ट* ने 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 

इसके अलावा *4.05 लाख रुपये जुर्माना जमा* करने के आदेश दिए।

जीडी में हेरफेर करने में तत्कालीन *दीवान (वर्तमान में दरोगा)* को *एक वर्ष* की सजा व 41 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।

मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नौली निवासी ब्रजराज सिंह ने *एंटी डकैती कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ* वर्ष 2007 में मुकदमा दर्ज कराया था।

न्यायाधीश कृष्ण कुुमार ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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