
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग के साथ छेड़छाड़ मामले में 01 आरोपी को 05 वर्ष कारावास एवं 20000/- हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 23.01. 2023 को अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ नाती पुत्र रामप्रकाश निवासी कस्बा व थाना मलावन एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 125/19 धारा 354ख भादवि व 8 पोक्सो अधिनियम थाना मलावन एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व ₹20000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।