हत्या के मामलों में 04 आरोपीयों को दोषी आजीवन कारावास

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते हत्या के मामलों में 04 आरोपीयों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से कठोर आजीवन कारावास व ₹35000 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- 1. आज दिनांक 20/01/2022 को अभियुक्त 1-बलवीर पुत्र धनपाल सिंह 2-विजेंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह 3- शंभू सिंह पुत्र बलवीर सिंह 4- शिवसरन सिंह पुत्र बलवीर सिंह समस्त निवासी गण नयागांव जनपद एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 54/2006 धारा 302, 307 आईपीसी थाना नयागांव एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय एटा द्वारा अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास एवं 35-35 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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