कोर्ट में सुनाई जा रही थी सजा, तस्कर बैठा था घर, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा, । नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में कोर्ट में सजा सुनाई जा रही थी, वहीं तस्कर घर पर बैठा था। दोषी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। पुलिस ने कुछ घंटे में ही दोषी को पकड़कर कोर्ट में हाजिर कर दिया। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
एडीजीसी निशांत पाठक के अनुसार कोतवाली नगर पुलिस ने वर्ष 2010 में अमर उर्फ पेटुआ पुत्र राजू निवासी हिंदूनगर कोतवाली नगर को पकड़ा था। इसके पास से डेढ़ सौ ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्तओं ने दलीलें पेश कीं। आरोपी पक्ष से अधिवक्ता ने दलील दी कि वह गरीब है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एडीजीसी निशांत पाठक ने शासन की तरफ से पैरवी करते हुए दलील दी कि अमर उर्फ पेटुआ दोषसिद्ध होने के बाद भी फरार हो गया था। उसे अधिक से अधिक सजा दी जाए। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस, अपर जिला जज कक्ष संख्या चार सुबोध भारती ने अमर उर्फ पेटुआ को दोषी माना। दो साल की सजा व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया। एडीजीसी निशांत पाठक ने बताया कि दोषी कोर्ट में नहीं आया था। उसके वारंट जारी किए गए थे। नगर पुलिस ने उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया। वहां से जेल भेज दिया है।