अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को हुआ आजीवन कारावास, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा – कोतवाली नगर के एक मामले में नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के साथ ही न्यायाधीश ने अर्थदंड से दंडित भी किया है।
विशेष लोक अभियोज श्रीकृष्ण यादव के अनुसार कोतवाली नगर के एक मोहल्ला निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 19 मई 2018 को किराये पर रह रहा आरोपी शीलेन्द्र निवासी जिन्हैरा मिरहची सहित अन्य आरोपी नाबालिग बेटी को भगा ले गए थे। पांच आरोपियों पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने बेटी का बरामद किया था और उनके बयान दर्ज किए। बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी शीलेन्द्र पुत्र रामचन्द्र निवासी जिन्हैरा मिरहची के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। गुरूवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉस्को एक्ट द्वितीय कुमार गौरव ने आरोपी को दोषी माना। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव ने सख्त से सख्त सजा की मांग की। न्यायाधीश ने दोषी शीलेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने अतिरिक्त समय जेल में रहना होगा।