न्यायालय से 04 वर्ष 06 माह के कारावास एवं 01-01 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते डकैती की योजना के मामले में दो आरोपीयों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 04 वर्ष 06 माह के कारावास एवं 01-01 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 11.01.2023 को अभियुक्त 1-मुकेश अहेरिया पुत्र बटोरी लाल निवासी चन्दनपुरा थाना सिकंदराराऊ हाथरस 2-रामस्नेही पुत्र वीरपाल नि0 बढागांव थाना पिलुआ एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 156/2018 धारा 399,402 भादवि थाना पिलुआ जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज डकैती कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त गण उपरोक्त को 04 वर्ष 06 माह कठोर कारावास एवं 01-01 हज़ार रूपया के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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