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पुलिस आधिकारियों के तबादले पर लगी रोक हटी
अब स्थापना बोर्ड लेगा निर्णय
शासन ने सत्र 2020-21 में तबादलों पर लगाई गई रोक से पुलिस विभाग को छूट दे दी है। पुलिस विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशासनिक कारणों एवं जनहित में पहले से गठित स्थापना बोर्ड की संस्तुति के आधार पर तबादले करने की अनुमति दी गई है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने डीजीपी को पत्र भेजकर शासन के इस फैसले की जानकारी दी है।गृह विभाग ने आदेश में कहा है कि पुलिस विभाग में तबादलों के लिए नौ मई 2018 को जारी शासनादेश के अनुसार गठित अलग-अलग स्थापना बोर्ड के माध्यम से कार्यवाही की जाए।इसमें सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी), पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) व इंस्पेक्टर के स्थानान्तरण के लिए डीजीपी की अध्यक्षता में स्थापना बोर्ड गठित है।तीनों बोर्ड में एडीजी/आईजी कार्मिक और एडीजी/आईजी स्थापना को सदस्य बनाया गया है।सब इंस्पेक्टर व इससे नीचे स्तर के अधिकारियों के लिए एडीजी/आईजी स्थापना की अध्यक्षता में बोर्ड गठित है।इसमें डीआईजी कार्मिक या डीजीपी की तरफ से नामित डीआईजी, एसपी प्रशासन तथा एएसपी कार्मिक/डीएसपी कार्मिक को सदस्य बनाया गया है।