
पिता व तीन पुत्रों को हुई सात-सात साल की सजा
एटा, संवाद। गोली मारकर घायल करने के दोषियों को सजा सुनाई गई है। कोतवाली नगर के गांव शीतलपुर निवासी अजयवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 26 मार्च 2013 को बेटा अजीत सिंह घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। आरोपी जनक सिंह, विनीत, लोकेश, शैलेष तमंचा लेकर आएं थे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर तमंचा से फायर किए। गोली बेटा अजीत के पेट में लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था और बाद में जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। बुधवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीले पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज, त्वरित न्यायालय प्रथम विनोद कुमार ने जनक सिंह, विनीत, लोकेश, शैलेन्द्र निवासी शीतलपुर कोतवाली नगर को दोषी माना। शासन की तरफ से कड़ी पैरवी करने वाले एडीजीसी योगेन्द्र कुमार ने सख्त से सख्त सजा की मांग की। न्यायाधीश ने जनक सिंह, विनीत, लोकेश, शैलेन्द्र को सात-सात साल की सजा सुनाई है साथ ही 25 रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया। एडीजीसी योगेन्द्र कुमार ने बताया कि जनक सिंह, विनीता, लोकेश, शैलेन्द्र को सजा हुई है।