शिकंजा मुख्तार अंसारी से10 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी, रिपोर्ट योगेश मुदगल
मुख्तार के बेटे की अग्रिम जमानत पर जवाब मांगा

लखनऊ। शत्रु संपत्ति पर धोखाधड़ी से कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को दस दिनों में जवाब देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हजरतगंज क्षेत्र में जियामऊ की शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके उसे धोखाधड़ी से अपने, अपने भाई और पिता मुख्तार अंसारी के नाम कराने के मामले में दिया है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। माफिया मुख्तार अंसारी को आय से अधिक संपत्ति रखने के एक मामले में सेशन कोर्ट ने दस दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लाकर प्रयागराज के जिला न्यायालय में पेश किया गया। जहां सेशन जज संतोष राय ने दस दिन के लिए जांच एजेंसी की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि आरोपित को 14 दिसंबर को दोपहर एक बजे से 23 दिसंबर की दोपहर एक बजे तक कस्टडी में पूछताछ इत्यादि के लिए सौंपा जाता है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि रिमांड के दौरान थर्ड डिग्री प्रयोग कर उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। जिन वकीलों ने वकालतनामा दाखिल किया है,वे मुख्तार से संपर्क कर सकते हैं लेकिन वह कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आय से अधिक संपत्ति के दो मामले में अभियुक्त