
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से मारपीट तथा हत्या के प्रयास के मामले में 04 आरोपियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 25/11/2022 को अभियुक्त *1- रामसेवक पत्र कुमरसेन निवासी मोहल्ला शेखपुरा थाना सकीट एटा 2- गंगाराम पत्र मिट्ठू लाल निवासी मोहल्ला शेखपुरा थाना सकीट एटा 3- दलवीर पुत्र नवाब सिंह निवासी मोहल्ला शेखपुरा थाना सकीट एटा 4- कुमरसेन पुत्र पुत्तू लाल निवासी शेखपुरा थाना सकीट एटा* संबंधित मुकद्दमा अपराध संख्या 31/2008 धारा 307,323 भादवि0 को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी-1 द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को *10-10 वर्ष कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए* के अर्थदंड से दंडित किया गया है।