एक करोड़ दस लाख पाँच हजार चार सौ रुपये को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत किया गया जब्त,एटा में सपा नेताओं की

एटा अलीगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही, गैंग लीडर रामेश्वर सिंह यादव द्वारा क्रय कर अपने पुत्र प्रमोद यादव के नाम की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति (कृषि भूमि) अनुमानित बाजार मूल्य 1,10,05,400 (एक करोड़ दस लाख पाँच हजार चार सौ रुपये) को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत किया गया जब्त । *अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री उदयशंकर सिंह द्वारा* जनपद में गिरोह बनाकर अपराध कारित करके अवैध श्रोतों से चल व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एवं जिला मजिस्ट्रेट जनपद एटा के आदेश दिनांकित 15/10/2021 के अनुपालन में गैंग लीडर रामेश्वर सिंह पुत्र श्री लालाराम निवासी ग्राम अमृतपुर रघुपुर थाना जसरथपुर एटा हाल पता मोहल्ला प्रेम नगर थाना कोतवाली नगर एटा द्वारा अपने पुत्र प्रमोद यादव के नाम क्रय की निम्न भूमि को कुर्क किया गया।

कुर्क भूमि विवरण
1- मौजा अलीगंज गाटा स0 769 रकबा 0.648
2- मौजा पामझेता गाटा स0 83/1 व 118/1 कुल क्षेत्र का 1/2 भाग 1.518 उपरोक्त आवासीय अचल संपत्ति को नायब तहसीलदार स्थानीय, लेखपाल व पुलिस प्रशासन को साथ लेकर कुर्क करने की कार्यवाही की गई। इस संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया गया

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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