गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को 02 वर्ष साधारण कारावास

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को 02 वर्ष साधारण कारावास एवं 05 हजार रुपये के जुर्माना तथा मारपीट और धमकी देने के मामले के आरोपी को 03 वर्ष साधारण कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 22.11.2022 को अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र विष्णु दयाल निवासी नगला पोखा जिला फिरोजाबाद संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 35/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना निधोली कलां जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंगस्टर कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष साधारण कारावास एवम 05 हज़ार रूपया के अर्थदंड से दंडित किया गया।
  2. आज दिनांक 22.11.2022 को अभियुक्त राजवीर पुत्र भरत सिंह निवासी ग्राम खेडा थाना अवागढ एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 07/1996 धारा 323, 324, 504, 506 भादवि थाना अवागढ जनपद एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय जेएम जलेसर एटा द्वारा अभियुक्त को 3 वर्ष साधारण कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया गया

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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