*आजम और बेटे अब्दुल्ला को झटके पर झटका, जौहर विवि से पुलिस बल हटाने की याचिका खारिज, रिपोर्ट योगेश मुदगल

सपा नेता आजम खान और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का झटके पर झटका लग रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से पुलिस बल हटाने की मांग में दाखिल सपा नेता आजम खां की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला एवं न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है। आजम खां, अब्दुल्लाह आजम और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि पुलिस बल की तैनाती के कारण यूनिवर्सिटी में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है और छात्र व स्टाफ भयभीत भी हो रहे हैं।
याचिका में स्थानीय प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। कहा गया है कि मांग करने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन पुलिस बल को वहां से हटा नहीं रहा है। इससे विश्वविद्यालय में भय का माहौल है। प्रवेश प्रक्रिया रुकी हुई है और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है।
गौरतलब है कि जौहर विश्वविद्यालय से नगर पालिका की सफाई करने वाली मशीन दबी मिली थी। साथ ही मदरसा आलिया से चोरी की गई किताबें भी बरामद हुई थीं, जिसके बाद से ही यूनिवर्सिटी में पुलिस बल तैनात है।
गत 22 अक्तूबर को विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने डीएम को पत्र भेजकर पुलिस बल हटाने की मांग की थी। उसके बाद पुलिस हटा ली गई थी, लेकिन 31 अक्तूबर को आधी रात यूनिवर्सिटी में पुलिस बल फिर तैनात कर दिया गया। इसके बाद वीसी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा था कि शिक्षा के मंदिर में पुलिस की तैनाती से विद्यार्थियों में दहशत का माहौल है। इस कारण यूनिवर्सिटी में नए दाखिले भी नहीं हो रहे हैं और पुलिस के डर से कई कर्मचारी नौकरी छोड़कर जा चुके हैं।