02 आरोपियों को 03- 03 वर्ष कारावास एवं 1000-1000 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से लूट की घटना की घटना के मामले में 02 आरोपियों को 03- 03 वर्ष कारावास एवं 1000-1000 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 14.11.2022 को अभियुक्त 1- रियाजुद्दीन पुत्र फजरूद्दीन नि0- कोठिया गंज थाना अकराबाद अलीगढ 2-बबलू पुत्र अली खान निवासी सिल्ला थाना हरदुआगंज अलीगढ संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 40/19 धारा 392, 411 भादंवि थाना सकरौली एटा व मु0अ0सं0-125/19 धारा 394, 411 भादंवि थाना अवागढ एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय डकैती कोर्ट एटा द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 3-3 वर्ष कारावास एवं 1000-1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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