सैनिक पड़ाव में पटाका बिक्री के लिए लगने वाले स्टॉल के प्रशासन द्वारा निर्देशन में नियम

सैनिक पड़ाव में पटाका बिक्री के लिए लगने वाले स्टॉल के प्रशासन द्वारा निर्देशन में नियम

एटा,1-आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखे जाएंगे जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा जिससे कि अप्रराधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके।

2- आतिशबाजी की बिक्री की दुकानों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी होगी तथा सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी रहेगी

3- बिक्री शॉप की दुकानें आमने- सामने नहीं होनी चाहिए तथा एक समूह में 50 से अधिक दुकान अनुज्ञात नहीं की जाएंगी।

4- सैड में या शैडोकी सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप गैस लैंपो,या खुली बत्तीयों का उपयोग नहीं किया जाएगा, विद्युत बत्तीया यदि उपयोग की जाती हैं दीवाल पर या छत पर फिक्स किया जाएगा, प्रत्येक दुकान के स्विच ऑफ को दीवारों पर दृढ़ रूप से फिक्स किया जाएगा और एक मुख्य स्विच के शेड़ो की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जाएगी, ढीले-ढाले तार पूर्णतया प्रतिबंधित है

5- दुकानों से 50 मीटर की दूरी तक किसी भी आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा

6- आतिशबाजी की दुकान की अस्थाई दुकानें अज्वलनशील सामानों से बनाई जाए जैसे -लोहे की टीन आदि

7- इस प्रकार की दुकानों को बनाने में किसी भी दशा में टेंट, कनात कपड़े का प्रयोग कतई नहीं किया जायेगा, प्रयोग में लाने वाले के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

8- दुकानों के परिसर को No स्मोकिंग जोन रखा जाए.दुकान में खुली आतिशबाजी प्रदर्शित ना करें /ना रखें

9- एसीबी टाइप 2अदद कार्यशील फायर एक्सटिग्युशन व सेंड बकेट / दो कनस्तर एवं वॉटर बकेट तथा पानी एवं पर्याप्त मात्रा में बालू हर समय दुकान पर रखना अनिवार्य होगा

10- स्थल पर माचिस, बीड़ी, लाइट आज ज्वलनशील तरल एलपीजी पदार्थ नहीं रखा जाएगा

11- सुरक्षा हेतु आतिशबाजी स्टील बॉक्स में रखे जाएंगे तथा आतिशबाजी का विक्रय का कार्य नाबालिक बच्चों से न कराया जाए

12- आतिशबाजी बड़े बकेट हैवी बल्ब तेज आवाज के पटाखों की बिक्री पूर्णत वर्जित होगी

13- पटाखों की दुकान लाइसेंस में वर्णित स्थानों पर ही लगाएं जैसे पार्क,आबादी क्षेत्र से बाहर खुले स्थान इत्यादि

14- विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78 से 88 तक का सख्ती से पालन करें तथा प्रारूप एल ई 3 व LE 5 की शर्तों का पालन किया जाए। दुकान के सामने कोई अस्थाई शेड या प्लेटफार्म ना बनाएं तथा दुकान के सामने आतिशबाजी के डिब्बे खाली व भरे हुए एकत्रित ना करें

15- क्लोरेट युक्त आतिशबाजी जैसे की रंगीन तारा बत्तियां रोल डॉट के केप्स को दुकान में ना रखा जाए, ना विक्रय किया जाए

16- केवल अधिकृत आतिशबाजी खरीदे या बेचे जिन पर विनिर्माणता का नाम एवं आतिशबाजी चलाने व उसके विस्तृत निर्देशों हों

17- दुकान का आपातकालीन निकास पूर्ण रूप से खुला हुआ हो एवं उस मार्ग में कोई अवरोध ना हो

18- अधिसूचना संख्या जीएसआर 682 दिनांक 5 10/1999 के अनुसार फायर क्रैकर्स की ध्वनि मानकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18/7/ 2005 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें

19- विक्रय हेतु भंडार किए गए किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, एंटी मनी,मरकरी, आरसैनिक लेड एवं स्ट्रांसियम क्रोमेंट के योगिक पदार्थ नहीं होनी चाहिए

20- दुकान के अंदर आतिशबाजी या ग्राहकों की भीड़ ना होने दें ताकि आतिशबाजी हैंडलिंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहे

21- फायर स्टेशन एटा का टेलीफोन नंबर 101, 05742 -233455 व 9454418496,9454418496, एवं सिटी कंट्रोल रूम न-9454417428का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा…

22- किसी भी दुकान की लापरवाही से यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए संबंधित दुकानदार उत्तरदाई होगा

23- उपरोक्त निर्देश और शर्तों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसदार, दुकानदार के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नगर पालिका द्वारा नीलामी प्रक्रिया तो शुरू कर दीं गई है लेकिन सैनिक पड़ाव में दुकानों की ठोस व्यवस्था न होने की वज़ह से स्थिति बड़ी बिचलित करने वाली हों गई है।

जैसा कि बताया जा रहा है कि राम लीला कमेटी नें भी सैनिक पड़ाव की अनुमति रक्षा मंत्रालय की आगरा छावनी से 27/10/2022 तक की लें रखी है। नगर पालिका की नीलामी किस तरह से वैधानिक होंगी यह देखने लायक होगा क्योंकि रामलीला कमेटी भी अपने आप को इस पूरे प्रकरण में 27 तारीख तक वैधानिक हक़दार मान कर चल रही है।

कानूनी पचड़े में कौन फसेगा और कौन निकलेगा अब क़ानूनी रुपरेखा ही बताएगी।सैनिक पड़ाव में दुकानों का आवंटन / नीलामी कैसे होंगी जबकि नगर पालिका नें टिन सेड की दुकाने बनाई ही नहीं है।….

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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