
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दो अलग – अलग मामलों के अलग-अलग आरोपियों को क्रमशः 20 वर्ष सश्रम कारावास 130000 रुपये अर्थदंड व 20 वर्ष सश्रम कारावास 130000 रुपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को 04 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹5000 रुपए जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-
- आज दिनांक 20.10. 2022 को अभियुक्त बॉबी पुत्र शेषपाल निवासी ग्राम नगला पंडा मजरा मंडल पुर थाना जलेसर जनपद एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 165/14 धारा 363 366 376डी भादवि व 5/ 6 पोक्सो अधिनियम थाना सकरौली एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व ₹130000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।
- आज दिनांक 20.10. 2022 को अभियुक्त सुनील पुत्र फूल सिंह निवासी निगोह हसनपुर थाना मलावन एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1243/13 धारा 363, 366, 376डी भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कठोर कारावास व ₹130000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।
- आज दिनांक 20.10. 2022 को अभियुक्त रामप्रवेश उर्फ डेल्टा पुत्र दलबीर सिंह निवासी सकतपुर थाना सकीट जनपद एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 257/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सकीट जनपद एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी -1 द्वारा अभियुक्त को 4 वर्ष साधारण कारावास तथा ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।