अपहरण व दुष्कर्म तथा एनडीपीएस के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को क्रमशः 07 वर्ष कारावास एवं ₹25000 रुपए तथा एक वर्ष कठोर कारावास व ₹2000 के जुर्माने की मिली सजा।

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग के साथ अपहरण व दुष्कर्म तथा एनडीपीएस के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को क्रमशः 07 वर्ष कारावास एवं ₹25000 रुपए तथा एक वर्ष कठोर कारावास व ₹2000 के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 12.10.2022 को अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी लालई थाना खैरगढ़ जिला फिरोजाबाद संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 505/15 धारा 363 366 376 120b भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना अवागढ़ को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पॉक्सो द्वितीय द्वारा अभियुक्त को 7 वर्ष कारावास एवं 25000/- रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
  2. आज दिनांक 12.10.2022 को अभियुक्त रवि श्रीवास्तव उर्फ रवि नाई पुत्र रघुनंदन निवासी जिला परिषद कॉलोनी थाना कोतवाली नगर एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 12/ 2017 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा को को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 1 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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