दहेज हत्या के मामले में 01आरोपी को आजीवन कारावास एवं 45,000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से दहेज हत्या के मामले में 01आरोपी को आजीवन कारावास एवं 45,000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 12-10- 2022 को अभियुक्त कमलेश पुत्र तोफान सिंह निवासी खेमगढ़ी थाना सिकंदराराऊ जिला हाथरस संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 439/2008 धारा 498ए, 304 बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/एएसजे-4 एटा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 45000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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