जनपद एटा
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गोष्ठी/कार्यशाला का किया गया आयोजन।

एटा। अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: म0स0प्र0/डी0जी0/व-59/2021 दिनांकित 13.08.2021 के अनुक्रम में दिए गए आदेशों/निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 23.12.2021 को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक श्री धनंजय सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की जानकारी विषयक एक गोष्ठी/कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक श्री धनंजय सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। उक्त गोष्ठी/कार्यशाला में श्री सुखवीर सिंह बाल संरक्षण अधिकारी , श्री हरिओम वर्मा डायरेक्टर चाइल्ड लाइन, श्री आनंद पांडेय अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, श्रीमती ललिता सिंह वन स्टॉप सेंटर मैनेजर, एवं जनपद के प्रत्येक थाने से 03-03 कार्मिक उपस्थित रहें। अपर पुलिस अधीक्षक एटा एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा गोष्ठी में उपस्थित सभी पुलिस कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम-2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) आदर्श नियम-2016 के बारे में व्यापक रूप से जानकारी दी गयी एवं बच्चों के प्रकरण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, पुलिस रेस्पॉन्स, व्यवहार आदि के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त बच्चों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। जैसे-बच्चों के संरक्षण से जुड़े अधिनियम के तहत किशोर अपराधियों को चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता प्रदान करना जरुरी हैं। बच्चों के सरंक्षण के लिए काम कर रहे बाल कल्याण समिति, विभिन्न एनजीओ, पुलिस, चाईल्ड लाईन , जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल आयोग को अधिनियम का पालन करना होगा। अधिनियम में बाल अदालत को बच्चों के सर्वोच हित्तों के सिद्धांत का पालन करने की बात भी कही गई हैं। पूर्व में जनपद के सभी थानों पर नियुक्त पुलिस बाल कल्याण अधिकारीगण/कर्मचारीगण को उपरोक्त संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।